बड़ी खबर: वक्फ एक्ट में बड़ी बदलाव करके बोर्ड के अधिकारों को समाप्त करने केंद्रीय सरकार प्रयासरत, कल हो सकता है कि संसद में बिल पेश
नई दिल्ली: 4 अगस्त
मोदी सरकार की नजर अब ‘मुस्लिमों की वक्फ संपत्तियों’ पर है। केंद्रीय सरकार वक्फ कानूनों में बड़ी संशोधन करने जा रही है। देश में वक्फ संपत्तियाँ मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी की तरह मानी जाती हैं। केंद्रीय सरकार, वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने और इस पर नियंत्रण हासिल करने के “अविच्छेदित” अधिकारों को कथित तौर पर समाप्त करना चाहती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार की शाम वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर चर्चा की गई और देशभर में वक्फ बोर्ड के क्षेत्राधिकार की जांच और लाखों करोड़ों के संपत्तियों के नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। हालांकि कैबिनेट के निर्णयों के बारे में शुक्रवार की शाम को सरकारी ब्रीफिंग में इसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार, वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल बहुत जल्द संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ बनाने की शक्तियों पर रोक लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों की अनिवार्य रूप से पुष्टि की जाएगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य पुष्टि की सिफारिश की गई है।
एक सूचना के अनुसार, वक्फ एक्ट में बड़ी संशोधन से संबंधित बिल संसद में सोमवार 5 अगस्त को पेश किया जा सकता है।
देशभर में वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8.7 लाख संपत्तियाँ हैं, यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति लगभग 9.4 लाख एकड़ है। 2013 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार दिए थे।
साफ है कि 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए खास मानी जाती है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करने से संबंधित बिल पेश किया गया था और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की निर्माण के लिए मोदी ने भूमि पूजन किया था।